प्रशासक ने जीती लडाई: याचिका वापस करवाई ...!

ब्रेकिंग न्यूज़ ---- मामला सुरक्षा निविदा पर लगी पिटीशन का

प्रशासक ने जीती लडाई: याचिका वापस करवाई ...!

उज्जैन। महाकाल मंदिर प्रशासक ने बड़ी जंग जीत ली है। मंदिर की सुरक्षा निविदा को लेकर। उच्च न्यायालय इंदौर ने आदेश कर दिया है। जिसके चलते अब क्रिस्टल सुरक्षा एजेंसी का रास्ता साफ हो गया है। संभवत: अगले महीने से मंदिर की सुरक्षा का काम क्रिस्टल एजेंसी को मिल जायेगा।

मंदिर की सुरक्षा निविदा को लेकर चल रहे विवाद का अंत हो गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने सुरक्षा निविदा को लेकर लगी पिटीशन को डिसमिस कर दिया है। गत 10 मई को इस मामले की तारीख थी। याचिकाकर्ता ओमप्रकाश धाकड ने याचिका वापस ले ली है। याचिकाकर्ता ने इस मामले को लेकर प्रमुख सचिव अध्यात्म विभाग, मंदिर प्रबंध समिति अध्यक्ष, कुमार पुरूषोत्तम मंदिर प्रशासक संदीप सोनी और क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेस की डायरेक्टर नीता लाड को पार्टी बनाया था।

खुलासा ...

विदित रहे कि चुप रहेंगे डॉट-कॉम ने 15 अप्रैल को खुलासा किया था। लोकायुक्त के बाद अब उच्च न्यायालय में गुहार... शीर्षक से। जिसके बाद मंदिर प्रशासक संदीप सोनी ने निविदा की  पारदर्शिता को लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष सबूत पेश किये थे। जिसकी सुनवाई 10 मई को हुई थी। इस बीच याचिकाकर्ता ओमप्रकाश धाकड, जो कि खुद वीजासन सिक्योरिटी प्रायवेट लिमिटेड के संचालक है। उनके द्वारा याचिका वापस ले ली गई। जिसके चलते अब संभवत: 1 जून से क्रिस्टल इंट्रीग्रेटेड सर्विसेस प्रायवेट लिमिटेड, मंदिर की सुरक्षा का काम संभाल लेगी। मंदिर प्रशासक द्वारा कंपनी को अनुबंध पत्र भी भेज दिया गया है। इधर श्री धाकड से जब दूरभाष पर चर्चा की गई तो उनका कहना था कि वापस कदम लेने का तो सवाल ही नहीं उठता है। मुझे अभी  जानकारी नहीं है। अपने वकील से बात करके बताता हूं।